joharcg.com छत्तीसगढ़ के सरिया क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 360 लीटर अवैध शराब जप्त की है। यह शराब एक गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए बरामद की गई, जो इलाके में अवैध शराब के कारोबार को लेकर चल रहे संदेह को सही साबित करती है।
आबकारी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सरिया के एक गांव में दबिश दी और वहां से अवैध शराब के 360 लीटर की खेप बरामद की। टीम ने इस शराब को जब्त कर लिया और इसे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया।
इस कार्रवाई को लेकर आबकारी विभाग ने बताया कि शराब तस्करी और अवैध उत्पादन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जप्त की गई शराब के संबंध में जांच जारी है, और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जो शराब की तस्करी पर नकेल कसने के उद्देश्य से की गई है। आबकारी विभाग ने स्थानीय नागरिकों से भी अवैध शराब के कारोबार की सूचना देने की अपील की है ताकि इस प्रकार के अपराधों पर और भी नियंत्रण पाया जा सके।
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 9 जनवरी 2025/आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर धर्मेश साहू एवं सहायक आयुक्त आबकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में बुधवार को आबकारी टीम के द्वारा ओडिशा की कच्ची महुआ शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
आबकारी विभाग को सूचना मिली कि थाना सरिया क्षेत्र के ग्रामों में ओडिशा प्रांत की शराब का बड़े पैमाने पर विक्रय किया जा रहा है जिसे महानदी जलमार्ग से परिवहन कर लाया जाता है एवं कोर्रा ग्राम थाना सरिया में महानदी के बीच में बने टापू में छिपाकर रखा गया है। नदी के मध्य बने टापू पर पहुंचने के लिए साधन की मांग की गई l कलेक्टर के आदेशानुसार जिला रायगढ़ से नगर सैनिक एवं मोटर चलित नाव की व्यवस्था कराया गया।
नाव के माध्यम से ग्राम कोर्रा महानदी तट से लगभग 4 किलोमीटर नदी टापू में जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की आबकारी टीम पहुंची। टीम के द्वारा 04 नदी टापू कि तलाशी लेने पर वहां से 18 नग बोरी के अंदर भरे 1800 हवाई ब्रांड के ओडिशा प्रांत में प्रचलित कच्ची महुआ शराब के पाउच (प्रत्येक में भरा 200 मिलीलीटर) कुल मात्रा 360 लीटर मदिरा को बरामद किया गया।
बरामद मदिरा का मौके पर परीक्षण कर कब्जा आबकारी लिया गया। आबकारी टीम के द्वारा आस पास के क्षेत्र में अवैध मदिरा के व्यापार परिवहन भंडारण एवं विक्रय करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है एवं संलिप्त आरोपियों की पातासाजी की जा रही है। प्रकरण में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क), 34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।
उक्त कार्यवाही में सहायक आबकारी अधिकारी के निर्देशों के अनुसार सम्पन्न किया गया जिसमें आबकारी उप निरीक्षक विपिन पाठक , आबकारी उपनिरीक्षक हबील खलखो, आबकारी उपनिरीक्षक लोकनाथ साहू,आबकारी मुख्य आरक्षक फागुलाल टंडन, आबकारी मुख्य आरक्षक गणेश धीरज एवं दुकान सुरक्षाकर्मियों का विशेष योगदान रहा।