कन्या विवाह योजना

Joharcg.com मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हर साल की तरह इस साल भी जिले के विकासखण्डों में सामुहिक विवाह का आयोजन किया जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि सामुहिक विवाह में शामिल होने के इच्छुक जोड़े आगामी 10 फरवरी तक संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिए आवेदन प्राप्त कर पंजीयन करा सकते हैं।

योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम दो कन्या को लाभ दिया जा सकेगा। आवेदक को निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया गरीबी रेखा प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा सूची की सत्यापित छायाप्रति, प्राथमिकता/अंत्योदय राशनकार्ड जमा करना होगा। साथ ही पूर्व से विवाहित नहीं होने संबंधी वार्ड पार्षद/सरपंच/सचिव का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामुहिक विवाह के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक निर्धारित की है। यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रमुख उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों के विवाह का खर्च नहीं उठा सकते। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को सामुहिक विवाह समारोहों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक बाधाओं को कम किया जा सके।

  1. वित्तीय सहायता: योजना के तहत, सरकार दुल्हन के परिवार को विवाह की तैयारियों और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। यह सहायता परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा होती है।
  2. सामुहिक विवाह: योजना के अंतर्गत सामुहिक विवाह समारोहों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई जोड़े एक ही दिन विवाह करते हैं। इस प्रकार के सामुहिक आयोजनों से विवाह के खर्चे में भी कमी आती है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है।

सामुहिक विवाह के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। इच्छुक परिवारों को पंजीकरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को पूरा करना होगा:

  1. पंजीकरण फॉर्म भरना: परिवारों को संबंधित स्थानीय कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करनी होगी।
  2. दस्तावेजों की जमा: पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होते हैं। इन दस्तावेजों को पंजीकरण प्रक्रिया के साथ जमा करना होता है।
  3. सत्यापन प्रक्रिया: पंजीकरण के बाद, संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे और पात्रता की पुष्टि करेंगे। सत्यापन के बाद, परिवारों को सामुहिक विवाह के आयोजन की तारीख और अन्य विवरण सूचित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को सुगम बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सहयोग प्रदान करना है। हमें उम्मीद है कि इस योजना से अधिक से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे और उनकी बेटियों का विवाह एक खुशी का अवसर बनेगा।”

ध्यान देने योग्य बात यह है कि योजना की पंजीकरण तिथि नजदीक आने के साथ ही, स्थानीय समुदायों में इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कई परिवारों ने योजना के लाभों की सराहना की है और पंजीकरण की प्रक्रिया में जुट गए हैं।

स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस योजना की व्यापकता और प्रभावशीलता की तारीफ की है। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामुहिक विवाहों के सफल आयोजन के बाद, राज्य सरकार अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को और अधिक सहायता प्रदान करने की दिशा में काम करेगी।

इस योजना के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार गरीब परिवारों के बेटियों के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है और विवाह के आर्थिक बोझ को हल्का करने का प्रयास कर रही है।

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