धमतरी – कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने देशव्यापी महामारी कोरोना कोविड-19 के संक्रमण एवं लॉकडाउन के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत करते हुए स्कूलों में फीस वृद्धि नहीं करने सहित विभिन्न विषयों के संबंध में आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि लॉक डाउन के कारण अनेक लोग बेरोजगार हो रहे हैं तथा उनके पास स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं होने के कारण वे स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं। उन्होंने आदेश में कहा है कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा तथा स्कूल फीस जमा करने की तारीख या नए प्रवेश की तिथि निर्धारित नहीं करेगा। इसी तरह कोई भी स्कूल मास्क का कलर निर्धारित नहीं करेगा। विद्यार्थी अपनी पसंद से मास्क पहन सकेंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूल स्टाफ की छंटनी तब तक नहीं की जाए, जब तक कि यह बहुत आवश्यक ना हो। किसी भी कर्मचारी की छंटनी से पहले कलेक्टर द्वारा गठित समिति के समक्ष रखा जाए। समिति में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला, शिक्षा अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य शामिल रहेंगे। केवल स्कूल शुल्क के बकाया के आधार पर स्कूल प्रबंधन किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकालेगा। जो माता-पिता स्वेच्छा से स्कूल फीस का भुगतान करना चाहते हैं, वे फीस का भुगतान कर सकते हैं। किन्तु ऐसे माता-पिता जो फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति में स्कूल प्रशासन विलंब से स्कूल की फीस का भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता है। यदि यह आदेश किसी भी उच्च कार्यालय द्वारा अधिक्रमित किया जाता है, तो उस स्थिति में पृथक से आदेश पारित किया जाएगा।


कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि लॉक डाउन के कारण अनेक लोग बेरोजगार हो रहे हैं तथा उनके पास स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं होने के कारण वे स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं। उन्होंने आदेश में कहा है कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा तथा स्कूल फीस जमा करने की तारीख या नए प्रवेश की तिथि निर्धारित नहीं करेगा। इसी तरह कोई भी स्कूल मास्क का कलर निर्धारित नहीं करेगा। विद्यार्थी अपनी पसंद से मास्क पहन सकेंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूल स्टाफ की छंटनी तब तक नहीं की जाए, जब तक कि यह बहुत आवश्यक ना हो। किसी भी कर्मचारी की छंटनी से पहले कलेक्टर द्वारा गठित समिति के समक्ष रखा जाए। समिति में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला, शिक्षा अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य शामिल रहेंगे। केवल स्कूल शुल्क के बकाया के आधार पर स्कूल प्रबंधन किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकालेगा। जो माता-पिता स्वेच्छा से स्कूल फीस का भुगतान करना चाहते हैं, वे फीस का भुगतान कर सकते हैं। किन्तु ऐसे माता-पिता जो फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति में स्कूल प्रशासन विलंब से स्कूल की फीस का भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता है। यदि यह आदेश किसी भी उच्च कार्यालय द्वारा अधिक्रमित किया जाता है, तो उस स्थिति में पृथक से आदेश पारित किया जाएगा।

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