अम्बिकापुर (वीएनएस)। लॉकडाउन प्रभावित राज्यों से छत्तीसगढ़ वापस आए प्रवासी श्रमिकों जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं, उन्हें माह मई और जून में प्रति सदस्य 5 किलों खाद्यान्न दिया जाएगा। सरगुजा जिले के प्रवासी व्यक्तियों के लिए मई में 352.60 टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता सरंक्षण विभाग रायपुर के सचिव द्वारा योजनातंर्गत पात्र प्रवासी व्यक्तियों की पहचान और खाद्यान्न वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देशानुसार अन्य राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रवासी व्यक्ति ही राशन सामग्री के लिए पात्र होंगे जिनके नाम पर राज्य में कोई राशनकार्ड जारी न हो या किसी अन्य राशन कार्ड में इनका नाम सदस्य के रूप में दर्ज न हो। पात्र प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एंट्री के लिए विभागीय वेबसाईट में पृथक से लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगरीय निकायों के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने क्षेत्र के योजना के लिए पात्र प्रवासी व्यक्तियों की एण्ट्री करेंगे।
कहा गया कि प्रवासी व्यक्तियों की डेटा एंट्री में नाम पिता या पति का नाम प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों के नाम आधार नम्बर और मोबाईल नम्बर की एंट्री करनी होगी। यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य प्रवास से वापस लौटे हैं तो उन सभी के नाम की एंट्री एक साथ की जाएगी। पात्र प्रवासी व्यक्ति की ऑनलाईन डेटा एंट्री के पश्चात उन्हे सर्वर से आईडी प्रदान की जाएगी। इस आईडी के माध्यम से उन्हें संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से पात्रता अनुसार खाद्यान्न प्राप्त होगा। खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र प्रवासी व्यक्ति को उन्हें जारी आईडी नम्बर और एक पहचान पत्र के साथ उचित मूल्य की दुकान में उपस्थित होना होगा।

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