अम्बिकापुर- कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा-7 के तहत बैंक खाते में जमा राशि की कुर्की हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार बी.एन. गोल्ड रियल स्टेट एलाईड लिमिटेड के मध्यप्रदेश के जिला सिहोर निवासी श्री विक्रम सिंह पिता श्री करण सिंह, श्री चरण सिंह पिता नरब सिंह, ग्वालियर निवासी बिपेन यादव पिता अखिलेश यादव, पंजाब जालंधर निवासी श्री गुरूविन्दर सिंह पिता श्री चरणजीत सिंह, कोरबा निवासी श्री संतोष दास मानिकपुरी पिता श्री लालमान मानिकपुरी, श्री गोपाल दास मानिकपुरी पिता श्री मथुरा दास मानिकपुरी, बिलासपुर निवासी श्री चैतुराम केवर्त पिता प्रसाद राम केवर्त को कलेक्टर न्यायालय में 22 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि बी.एन. गोल्ड रियल स्टेट एलाईड लिमिटेड की सम्पत्ति अम्बिकापुर के बनारस चौक स्थित आई.डी.बी.आई बैंक में खाता क्रमांक 073102000023038 तथा सीएफ खाता क्रमांक 001102000042927 में राशि क्रमशः 50 हजार रूपए व राशि 14 लाख 65 हजार 547 रूपए को छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा-7 के तहत अंतः कालीन आदेश क्यों न कुर्क किए जाने हेतु आदेश पारित किया जाए। नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने की दशा में यह मानते हुए कि संबंधितों को कुछ नहीं कहना है प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जाएगी।