राजनांदगांव – शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के सामुदायिक संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में संचालित अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन के समयावधि में परिवर्तन किया है। आदेश में कहा गया है कि जिले के वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालन की अनुमति है। इसके साथ ही समय-सीमा और साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी दुकान संचालकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मास्क एवं सेनेटाइजर के नियमित उपयोग तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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