बेमेतरा- कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 17 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धारा 144 की समय सीमा मे वृद्धि करते हुए इसे 30 सितम्बर 2020 की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू करने का आदेश पारित किया जाता है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि बेमेतरा जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रकरिया सहिता 1973 के अंतर्गत बेमेतरा जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।
अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण बेमेतरा जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में बृद्धि करते हुए 30 सितम्बर 2020 तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं, मेडिकल दुकानें, मान्यता प्राप्त चिकित्सालय, डीजल पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. एवं सीएनजी के विक्रय/परिवहन/भण्डारण इत्यादि समय सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश बेमेतरा जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 30 सितम्बर 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों मे संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।