रायपुर – भारत सरकार, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम बिरगांव अंतर्गत वार्ड क्रमांक-35, दुर्गा नगर थाना उरला में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने उत्तर- पूर्व में दुर्गा स्वीट्स वैभव किराना के पास वाली सड़क, उत्तर-पश्चिम में राम हेयर सैलून के पास दुर्गा नगर प्रवेश द्वार वाली सड़क,पूर्व-दक्षिण में मेश्राम पंडित के घर के पास वाली सड़क और दक्षिण-पश्चिम में हेमू फैंसी स्टोर के पास वाली सड़क को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
इसी तरह बिरगांव के दुर्गा नगर वार्ड क्रमांक- 35 में ही एक और कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर पूर्व में तिवारी किराना स्टोर के सामने से जाने वाली सड़क, पश्चिम में निगम कार्यालय के सामने से जाने वाली सड़क, उत्तर में लटयारीन मंदिर से तिवारी किराना स्टोर्स वाली सड़क और दक्षिण में राजेश वर्मा के मकान के सामने वाली सड़क को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल 1 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिस्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आॅफिस व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कायर्वाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल 1 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए एनके पाण्डेय, कायर्पालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर मो.नं. 94076-25500, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग के लिए बांस-बल्ली की आपूर्ति के लिए विश्वनाथ मुखर्जी, उप वनामंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 90092-42222, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुाओ की आपूर्ति व्यवस्था के लिए श्रीकांत वर्मा, आयुक्त नगर पालिक निगर, बीरगांव रायपुर, मो नं. 94790-59151 घरो का एक्टिव सविर्लांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कायर्वाही सुनिश्चित करने के लिए इंसीडेंट कमांडर प्रणव सिंह, अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व रायपुर मो.नं. 94252-02181 भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने के लिए अभिषेक महेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक उरला, रायपुर मो.नं. 94791-91013 को नियुक्त किया गया है।

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