रायपुर/बिलासपुर – पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस ने 10 मई को पात्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई थी। रायपुर पुलिस ने संबित पात्रा को बयान देने नोटिस भी जारी किया, लेकिन कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की दलील देकर पात्रा ने रायपुर में पुलिस के सामने बयान देने की बजाय हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए आज जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने संबित पात्रा को थोड़ी राहत दी है। पात्रा पर कार्रवाई के लिए कोर्ट ने पुलिस को 4 हफ्ते बाद कार्रवई करने कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णचंद कोकोपाढ़ी को जवाब तलब किया है। संबित पात्रा की याचिका पर उनके वकील शरद मिश्रा और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील ओटवानी ने पैरवी की।