राज्य शासन द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 मई को आंतकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों एवं कलेक्टरों को पत्र जारी कर आतंकवाद विरोधी दिवस के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है।
जारी निर्देश के अनुसार समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में उपस्थित लोगों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने तथा मानवजाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ लेने को कहा गया है। इस का उद्देश्य आम जनता को हो रहे कष्टों तथा आतंकवाद एवं हिंसा से राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से आम लोगों विशेष रूप से युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से दूर रखना है।