राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने जारी किया आदेश


छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल बारों और सभी एफ.एल. 4/4 क्लब को आगामी 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा पूर्व में 17 मई तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।