तथा रबी मौसम के लिये 15 दिसंबर तिथि निर्धारित
राजनांदगांव – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसमें बीमित फसल में क्षति की स्थिति के आधार पर किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में बीमा क्षतिपूर्ति राशि बीमा कंपनी के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिले में विगत खरीफ वर्ष 2019 में 1 लाख 68 हजार 197 ऋणी किसान एवं 43 हजार 311 अऋणी किसानों को मिलाकर कुल 2 लाख 11 हजार 508 किसानों के 2 लाख 88 हजार 863 हेक्टेयर रकबे को बीमा आवरण में शामिल करते हुए 21 करोड़ 69 लाख रूपये किसान प्रीमियम बीमा कंपनी को प्रदान की गई। योजना के प्रावधानुसार फसल कटाई प्रयोग उपरांत उपज आंकड़ों के आंकलन से कुल 1 लाख 9 हजार 599 किसानों को 202 करोड़ 59 लाख 75 हजार बीमा क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है।
बीमा क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण –
योजना के अंतर्गत बीमा क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण अनावारी के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि आयुक्त भू-अभिलेख रायपुर द्वारा आबंटित रैण्डम नंबर/पद्धति से बीमित क्षेत्र एवं फसल में पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा सम्पन्न किए गए 2-2 प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज का थ्रेस होल्ड उपज से तुलना करके किया जाता है। तुलना से प्राप्त क्षति प्रतिशत के आधार पर बीमित क्षेत्र एवं फसल में बीमा क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। प्रत्येक बीमित ग्राम व फसल में निर्धारित संख्या में प्रयोग संपादित किए जाते है। इसलिये बीमित ग्राम व फसल में बीमा राशि का अलग-अलग निर्धारित होता है।
योजना में संशोधन –
शासन द्वारा योजना के तहत् फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि संशोधन करते हुए खरीफ मौसम 15 जुलाई तथा रबी के लिए 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस वर्ष से ऋणी किसान फसल बीमा में स्वेच्छापूर्वक शामिल हो सकेंगे। योजना के प्रावधान के अनुसार फसल बीमा में शामिल नहीं होने वाले ऋणी कृषक फसल बीमा की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व निर्धारित असहमति प्रपत्र में के.सी.सी. प्रदायकर्ता बैंक को सूचना देनीे होगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ग्रामवार एवं फसलवार अधिसूचना जारी करने के लिए प्रारंभिक तैयारी की जा रही है। शासन स्तर से अधिसूचना जारी होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा फसल बीमा कराने ग्राम स्तर पर व्यक्तिगत सम्पर्क कर तथा विशेष शिविर आयोजित करने की तैयारी की गई है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि अधिसूचना जारी होने के बाद 15 जुलाई से पूर्व अपनी फसलों का बीमा संबंधित बैंकों एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से करा सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, हल्का पटवारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बीमा कंपनी एवं उप संचालक कृषि कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।