रायपुर – राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन के दौरान शासकीय उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ में स्थित सभी पेट्रोल पंपो में उपलब्ध पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी.आदि का 25 प्रतिशत स्टाक आरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है । इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मंत्रालय से आदेश जारी किया गया है ।