हाईकोर्ट ने नोटिस को किया निरस्त

रायपुर । हाईकोर्ट के महाअधिवक्तता और अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायत मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उस नोटिस को ही रद्द कर दिया है, जो नोटिस महाधिवक्कता को दिए गए थे। दरअसल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सतीशचंद्र वर्मा की ओर से बार कौंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका डब्ल्यूपीसी 1084/2020 जिसमे उन्होंने नियम12(ए) छत्तीसगढ़ बार कौंसिल रूल्स को चुनौती दी है जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्याधिपति प्रशांत मिश्रा तथा पी पी साहू की युगलपीठ ने 29 जून को फैसला सुरक्षित रखा था। इसमे आज फैसला सुनाते हुए बार काउंसिल के तरफ से जारी नोटिस को रद्द करते हुए यह आदेश पारित किया है।

चेयरमैन के पास नोटिस जारी करने का अधिकार नही है और जो पूरी प्रक्रिया बार काउंसिल ने चालू की कुंदन सिंह की शिकायत पर उसको भी कोर्ट ने रदद् कर दिया। इस मामले में सतीशचंद्र वर्मा के तरफ से डॉ निर्मल शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता अर्जित तिवारी ने पक्ष रखा। साथ ही साथ कोर्ट ने कुंदन सिंग की वो याचिका भी खारिज कर दी। जिसमें उन्होंने शिकायत को भारतीय विधिज्ञ परिषद दिल्ली भेजने का आवेदन किया था।

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