कंटेनमेंट जोन के संबंध में जारी किया गया दिशानिर्देश
कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं मार्ग दर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के अनुविभाग पेण्ड्रारोड क्षेत्रान्तर्गत तहसील मरवाही के ’डीएवी स्कूल कुम्हारी’’ एवं “पो.मै.बालक छात्रावास मरवाही’’ में अन्य राज्यों से वापस आकर संस्थगत क्वारंटाईन में रह रहे व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति के कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप कुम्हारी के ’’DAV स्कूल कुम्हारी’’ के साथ-साथ ’’पो.मै.बालक छात्रावास मरवाही’’ परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
आदेश में उल्लेखित है कि कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नही निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, आॅफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिए पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किए जायेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।