समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन हेतु दिया गया प्रशिक्षण
उत्तर बस्तर कांकेर- समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए जिले के भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गूकोंदल और पखांजूर तहसील के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, सहकारी समितियों के प्रबंधक और अध्यक्ष तथा खाद्य एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने प्रशिक्षण में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए किसानों के जमीन के दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन करने के पश्चात ही पंजीयन किया जावे। किसानों द्वारा बोई गई धान एवं मक्का फसल के वास्तविक रकबे का ही पंजीयन करने के लिए पटवारियों को कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार किसानों का पंजीयन 17 अगस्त से शुरू हो चुका है, पंजीयन का कार्य समय-सीमा के भीतर 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाये।
कलेक्टर श्री चौहान ने बताया कि गत वर्ष पंजीकृत किसानों को पुनः पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसान पंजीयन हेतु गत वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों का डाटा कैरी फारवर्ड कर लिया जाये, यदि पूर्व में पंजीकृत किसान किसी कारण से पंजीयन में संशोधन कराना चाहते हैं तो वे समिति मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन करा सकते हैं। खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसान की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे तथा खसरे की जानकारी की सूची समिति साफ्टवेयर से प्रिंट कर समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के पटवारियों को उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त सूची में अंकित जानकारी पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन कार्य में राजस्व विभाग के भुईयां डाटाबेस के आवश्यकतानुसार उपयोग किया जायेगा। कलेक्टर श्री चौहान ने किसानों के द्वारा जमीन में बोई गई फसल का गिरदावरी के समय फसल का फोटोग्राफी कर कम्प्यूटर में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्री चौहान ने कहा कि किसानों के फसल की स्थिति, वर्षा की पानी और गिरदावरी कार्य खेतों में जाकर करने तथा गिरदावरी कार्य के समय पंजीकृत किसानों के आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर प्राप्त कर उसे बैंक खाता से लिंक किया जावे। उन्होंने उप पंजीयक सहकारी संस्थायें कांकेर को निर्देशित किया कि धान खरीदी के लिए स्थल चिन्हांकित करने तथा पंजीयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जावे।
समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए नवीन कृषकों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2020 तक किया जायेगा। नये पंजीयन के लिए किसानां को सहकारी समिति से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे प्रारूप-दो में भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं धान तथा मक्का के रकबे एवं खसरे का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन कार्य में राजस्व विभाग के ‘भूइंर्ंया डाटाबेस’ का आवश्यकतानुसार उपयोग कर तहसीलदार के द्वारा सभी साक्ष्य देखने और परीक्षण करने के बाद नवीन किसानों का पंजीयन किया जायेगा।
प्रशिक्षण में सहकारी संस्थायें उप पंजीयक आर.आर. मरकाम, जिला खाद्य अधिकारी सुश्री सीमा अग्रवाल, भानुप्रतापपुर के एसडीएम प्रेमलता मण्डावी, अंतागढ़ के एसडीएम सीएल. ओंटी और पखांजूर के एसडीएम निशा नेताम, डिप्टी कलेक्टर उत्तर सिंह पंचारी और सभी तहसीलदार, जिला विपणन अधिकारी नवीन पैकरा, सहायक खाद्य अधिकारी टी.आर. ठाकुर एवं महेन्द्र वैद्य, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री कन्नौजिया सहित सभी खाद्य निरीक्षक उपस्थित थे।