बिलासपुर – दो महीने के लॉकडाउन के बाद सोमवार 18 मई से हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज नियमित रूप से शुरू हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि न्यायालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही न्यायालयों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा के कड़े नियम भी लागू किये गये हैं, जिसके तहत पहली बार हाईकोर्ट जज कोट और गाउन के बिना अदालती कार्रवाई में शामिल होंगे।


आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में पिछले बीते 23 मार्च से लाकडाउन चल रहा है। इसके चलते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में कामकाज स्थगित रखा था। इस दौरान हाईकोर्ट और सत्र न्यायालयों में सिर्फ अत्यावश्यक प्रकरणों की वर्चुअल सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई। अदालत के कामकाज में आये व्यवधान को देखते हुए चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों का ग्रीष्कालीन अवकाश निरस्त कर दिया है। साथ ही निर्णय लिया गया है कि वर्चुअल सुनवाई के अलावा फिजिकल उपस्थिति के साथ सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट में अधिवक्ता बिना गाउन या कोट पहने ही सफेद शर्ट, पेंट के साथ केवल बेंड और टाई पहनकर सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकेंगे।

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