00 मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से बाहर निकलना हुआ प्रतिबंधित
रायपुर – रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सेक्टर-05,देवेंद्र नगर(थाना देवेंद्र नगर) क्षेत्र में एक नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है।कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रभारी कलेक्टर सौरभ कुमार ने पूर्व में वासुदेव भवन, पवन निवास, मोहन बहत्तर का मकान,पश्चिम में प्रीतम विला,उत्तर में डॉ प्रदीप जैन का मकान और दक्षिण में शहंशाह किराना एवं ऑटोबैक अस्पताल को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है।
इस कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी दुकानें,आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन में घर पहुँच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में शासन के मानकों के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जाँच आदि आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएगी।
कंटेंटमेंट जोन में आवश्यक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिये अधिकारियों को दायित्व सौपे गए है।कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश एवं निकाष की केवल 01 द्वार की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग राकेश गौड़,कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेटिंग हेतु बांस बल्ली की आपूर्ति, विश्वनाथ मुखर्जी ,उप वनमंडलाधिकारी,रायपुर वन मंडल ,सेनेटाईजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था, विनोद देवांगन,जोन आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी, अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट का प्रबंधन मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मुकेश कुमार कोठारी,डिप्टी कलेक्टर रायपुर,भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन अनुसार कंटेनमेंट जोन में लाँक डाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु नसर सिद्दीक़ी नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन को नियुक्त किया गया है।
इस कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी दुकानें,आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेंट जोन में घर पहुँच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में शासन के मानकों के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जाँच आदि आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएगी।
कंटेंटमेंट जोन में आवश्यक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिये अधिकारियों को दायित्व सौपे गए है।कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश एवं निकाष की केवल 01 द्वार की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग राकेश गौड़,कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेटिंग हेतु बांस बल्ली की आपूर्ति, विश्वनाथ मुखर्जी ,उप वनमंडलाधिकारी,रायपुर वन मंडल ,सेनेटाईजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था, विनोद देवांगन,जोन आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी, अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट का प्रबंधन मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मुकेश कुमार कोठारी,डिप्टी कलेक्टर रायपुर,भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन अनुसार कंटेनमेंट जोन में लाँक डाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु नसर सिद्दीक़ी नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन को नियुक्त किया गया है।