बेमेतरा- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के उचित मूल्य के दुकानों एवं हाकरो द्वारा सितम्बर माह मे उपभोक्ताओं को वितरण के लिए पोषण सूरक्षा अधिनियम के तहत प्रचलित राशनकार्डों एवं हाकरों के लिए माह सितम्बर के लिए केरोसिन का आबंटन जारी किया। सितम्बर 2020 मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित सभी प्राथमिकता, अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा राशकार्डों को केरोसिन की पात्रता होगी।
खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर मिट्टी तेल, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों मे अधिकतम 2 लीटर केरोसिन की पात्रता होगी। केरोसिन वितरण करने वाले हॉकर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित उचित मूल्य की दुकान के समक्ष खड़े होकर राशनकार्डधारियों को केरोसिन वितरण करेंगे। हॉकरों के लिए प्रति हॉकर 85 लीटर के मान से पृथक आवंटन जारी किया गया है। विभाग द्वारा माह सितम्बर के लिए जारी की गई कुल केरोसिन मे से बेमेतरा जिले के लिए 108 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन जारी किया गया है।