अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के एन.आई.सी. के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें
जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंजे
रायपुर- कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की आयोग में उपस्थिति आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं ।
मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम. के. राउत ने बताया कि कोविड-19 के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील और षिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। राज्य सूचना आयोग में अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियोकक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के.राउत और राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार को आबंटित जिले के अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपना जवाब ई-मेल [email protected], फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं। आयोग में सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की आयोग में उपस्थिति आगामी आदेष तक प्रतिबंधित कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल को आबंटित जिले सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, जशपुर, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, दुर्ग और रायपुर जिले के अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपना जवाब ई-मेल [email protected], फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 81097-59698 पर भेंज सकते हैं।
द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/ शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी और सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/ शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं।