Sanjay Dwivedi

भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने राज्य में नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई में आदेश दिया गया कि 65 कॉलेजों के छात्रों को, जिन्हें सीबीआई जांच में कोर्स चलाने के लिए अनुपयुक्त पाया गया था, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और उन्हें सरकारी कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाए।

अंतरिम आदेश

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति ए.के. पालीवाल की बेंच ने इन 65 कॉलेजों के छात्रों द्वारा दायर एक आवेदन पर अंतरिम आदेश पारित किया। पिछली सुनवाई में, मामले के याचिकाकर्ता, लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के विशाल बघेल ने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा 2023-24 को नर्सिंग कॉलेजों के लिए ‘शून्य वर्ष’ घोषित करने पर आपत्ति जताई थी और तर्क दिया था कि इस तरह का निर्णय केवल राज्य सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

राज्य सरकार का रुख

कोर्ट ने फिर राज्य सरकार से 2023-24 को नर्सिंग कॉलेजों के लिए ‘शून्य वर्ष’ घोषित करने पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के नए नियमों पर भी आपत्ति जताई थी। राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के लिए नए नियम लागू नहीं किए गए हैं और शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की परीक्षा भारतीय नर्सिंग परिषद के मानदंडों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

सीबीआई जांच और निष्कर्ष

पहले, हाईकोर्ट ने राज्य के सभी नर्सिंग कॉलेजों की प्रमाणिकता की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जांच में सीबीआई ने 169 नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट दी, 74 में सुधार की गुंजाइश पाई और 65 को अनुपयुक्त पाया। बाद में, कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति को दो मुख्य मुद्दों पर जांच करनी थी – क्या 74 नर्सिंग कॉलेज, जिनमें सीबीआई ने कमियां पाई थीं, निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक बदलाव कर सकते हैं और उन कॉलेजों के छात्रों को अन्य कॉलेजों में समायोजित करने का निर्णय लेना।

सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार

बाद में, जांच में शामिल सीबीआई अधिकारियों को फिटनेस प्रमाण पत्र के बदले नर्सिंग कॉलेजों के मालिकों से रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई दिल्ली टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उन 169 कॉलेजों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे, जिन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी।