joharcg.com राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधानों के आधार पर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा अनुसूचित नियोजन भाग एक के 45 नियोजन तथा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित किया गया है। यह मासिक एवं दैनिक वेतन दरेें 1 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक लागू रहेंगी। दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अ, ब एवं स जोन में विभक्त किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्रमायुक्त छत्तीसगढ़़ रायपुर खंड-3 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर तथा वेबसाईट www.cglabour.gov.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।