joharcg.com ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, विशेष रूप से धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में, अक्सर विवाद का विषय बनता है। इसी संदर्भ में हाल ही में पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि शहर और ग्रामीण इलाकों में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई नए नियम लागू किए गए हैं।
बैठक में SP ने खासतौर पर ध्यान दिलाया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से न केवल कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बल्कि यह लोगों की सेहत और सार्वजनिक शांति को भी प्रभावित करता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ सामुदायिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना था।
बैठक में थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त निगरानी रखें। पुलिस अधीक्षक ने सभी को स्पष्ट रूप से कहा कि कानून के तहत ध्वनि सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या शांति भंग न हो। खासतौर पर धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के समय और आवाज की सीमा पर ध्यान देना आवश्यक है।
मुख्य बिंदु:
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लाइसेंस: SP ने यह भी निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न हो। ऐसे आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके लिए थाना स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा, जो नियमित रूप से निगरानी रखेंगे।
- ध्वनि प्रदूषण की सीमा: SP ने थाना प्रभारियों को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शांति: ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अति प्रयोग से सामुदायिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए SP ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सतर्क रहें।
SP ने थाना प्रभारियों से कहा कि इस नियम के उल्लंघन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कानून के दायरे में हो। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय जनता को जागरूक किया जाए कि वे इस नियम का पालन करें और ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में समझें।
बैठक के अंत में, SP ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लाइसेंस के लिए सख्त नियम लागू करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि जो भी आयोजन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, वे निर्धारित समय सीमा का पालन करें। इसके लिए विशेष निगरानी टीमें बनाई जाएंगी, जो लगातार क्षेत्र में नजर रखेंगी।
ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, और इसे नियंत्रित करना पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। SP द्वारा आयोजित यह बैठक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सही और सीमित उपयोग हो। इस पहल का उद्देश्य समाज में शांति और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखना है, जिससे लोग स्वस्थ और शांतिपूर्ण वातावरण में रह सकें।
उत्तर प्रदेश के एसपी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें थाना प्रभारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना था।
ध्वनि विस्तारक यंत्र आम तौर पर धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में प्रयोग होता है, लेकिन कुछ समय से यह यंत्र लोगों के द्वारा अनियमित रूप से भी प्रयोग किया जा रहा है। एसपी ने इस मुद्दे पर चर्चा किया और थाना प्रभारियों से अवैध ध्वनि विस्तारक यंत्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इस बैठक में विभिन्न धार्मिक संगठनों और सामुदायिक नेताओं से भी चर्चा की गई। धर्मिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को विशेष रूप से अवलंबित करते हुए सुरक्षा की ताकत बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
थाना प्रभारियों को अवैध ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, सामुदायिक आयुक्तों और पुलिस अधिकारियों को भी सकारात्मक संदेश दिया गया है कि वे सामाजिक कानून एवं व्यवस्था की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएं। इस बैठक से साफ होता है कि पुलिस विभाग अवैध ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ सख्ती से लड़ने का निर्धारन किया है और जनता की सुरक्षा एवं न्याय को बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएंगे।