गणेश विसर्जन

joharcg.com गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। कई स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में संगीत बजाया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया।

इस दौरान साउंड सिस्टम और वाहनों को जब्त कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त नियम लागू हैं, और किसी भी धार्मिक आयोजन में इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

धार्मिक आयोजनों के दौरान ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं, ताकि सार्वजनिक शांति और पर्यावरण संतुलन बना रहे। प्रशासन ने पहले ही आयोजकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ स्थानों पर इसे नजरअंदाज किया गया।

इस कार्रवाई के बाद अन्य क्षेत्रों में भी डीजे संचालकों और आयोजकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बालोद। जिले में गणेश विसर्जन के दौरान तय मानक से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए साउंड सिस्टम और वाहन जब्त कर लिया। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश का पालन न करने के चलते की गई। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि कुंदरू पारा में गणेश विसर्जन के दौरान 55 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पुष्टि होने पर साउंड सिस्टम और गाड़ी को जब्त कर लिया।

प्रशासन की सख्त निगरानी
इस बार गणेश उत्सव के दौरान डीजे संचालकों पर पुलिस और जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी है। बिना अनुमति या निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि अगर किसी आयोजन का वीडियो या फोटो बाद में भी नियम तोड़ते हुए पाया जाता है, तो उसके आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है।

डीजे संचालकों के लिए बैठक
अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल और पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए कि 55 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल डीजे जब्त किया जाएगा, बल्कि दूसरी बार पकड़े जाने पर सामग्री राजसात कर ली जाएगी।

55 डेसिबल से अधिक आवाज प्रतिबंधित
शहर में तीज-त्योहार और रैलियों के दौरान डीजे की आवाज अक्सर 55 डेसिबल से अधिक होती है, जबकि प्रशासन ने सख्ती से इस सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। तय मानक से अधिक डेसिबल वाले सभी साउंड सिस्टम को प्रतिबंधित कर दिया गया है, और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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