joharcg.com संजय राउत, जो भारतीय राजनीति के एक प्रमुख चेहरे हैं, को हाल ही में मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने 15 दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, और इसे कई अलग-अलग नजरियों से देखा जा रहा है।
यह मामला कुछ समय पहले का है, जब संजय राउत ने एक सार्वजनिक बयान दिया था, जो एक विशेष व्यक्ति या समूह को अपमानित करने के आरोप में माना गया। इस बयान को लेकर कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, राउत ने अपने बयान को लेकर सफाई दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें दोषी ठहराया।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद, संजय राउत को दोषी करार देते हुए 15 दिन की सजा सुनाई। इसके साथ ही, कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सार्वजनिक रूप से की गई बयानबाजी की जिम्मेदारी होती है और किसी भी व्यक्ति या समूह की छवि खराब करने के लिए मानहानि के मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
फैसले के बाद संजय राउत ने कहा कि वे इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वे अपने वकीलों के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। राउत के समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, और इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
इस फैसले का राजनीति में असर भी देखा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके विरोधियों ने इस फैसले को अपनी जीत के रूप में देखा है, जबकि उनके समर्थकों का मानना है कि यह एक राजनीतिक साजिश है।
मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। संजय राउत के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने दायर कराया था। संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी के एनजीओ पर कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।
साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। संजय राउत के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और घोटाले का सबूत देने की मांग की थी। जब संजय राउत ने इसके सबूत नहीं दिए तो इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।
मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में बताया कि संजय राउत ने कथित घोटाले को लेकर कई आधारहीन आरोप लगाए और ये सब मीडिया में भी छपा और लोगों के बीच बड़े वर्ग में प्रसारित हुए। अब मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी माना है और उन्हें सजा सुनाई है।