joharcg.com छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग के तहत राईस मिलरों द्वारा चावल न जमा किए जाने पर कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने संबंधित मिलरों को 30 नवंबर तक चावल जमा करने का समय दिया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर चावल नहीं जमा किया गया, तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
कस्टम मिलिंग योजना के तहत राज्य सरकार किसानों से धान खरीदती है और राईस मिलों में उसे चावल में मिलवाती है, जिसे फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह योजना राज्य के खाद्य सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राईस मिलers का यह दायित्व होता है कि वे निर्धारित समय सीमा में मिलिंग का चावल सरकार को जमा करें।
लेकिन इस साल कुछ राईस मिलरों ने समय पर चावल जमा नहीं किया, जिसके कारण राज्य सरकार की खाद्य वितरण प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस पर कलेक्टर ने गंभीर संज्ञान लेते हुए उन मिलरों को नोटिस जारी किया। कलेक्टर ने कहा कि यह कार्य सरकार की प्राथमिकताओं के खिलाफ है और अगर मिलरों ने 30 नवंबर तक चावल नहीं जमा किया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने मिलरों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी आदेशों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा को किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और जो मिलर निर्धारित समय सीमा के भीतर चावल जमा नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
मिलरों ने अपनी ओर से यह आश्वासन दिया है कि वे समय रहते चावल जमा कर देंगे। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि कई मिलरों के पास पर्याप्त चावल नहीं है, जिस कारण वे इसे समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्टर ने मिलरों को और समय देने की बजाय सख्ती से कार्यवाही की चेतावनी दी है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई बाधा न आए।
आगे की कार्रवाई में सरकार और कलेक्टर का ध्यान इस मुद्दे को सुलझाने और खाद्य आपूर्ति की निर्बाध प्रक्रिया को बनाए रखने पर रहेगा।
बिलासपुर, 26 नवंबर 2024/कस्टम मिलिंग योजना के तहत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है। उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा समस्त मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं।
वर्तमान में जिले के 04 मिलर्स द्वारा चावल जमा किया जाना शेष है। जिले के ऐसे मिलर जिनके द्वारा शत्-प्रतिशत चावल जमा नहीं किया गया है, उन्हें कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30 नवंबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिये गये है। चावल जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव हेतु जमा किये गये प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) के माध्यम से राशि वसूली की कार्यवाही की जा