Joharcg.com कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में लग धारा 144/कर्फ्यू को विशेष ध्यान में रखते हुए नवरात्र पर्व तथा दुर्गा प्रतिमा की स्थापना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए नगर पालिका परिषद् कवर्धा क्षेत्रांतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समस्त दुर्गा उत्सव समितियों, मंदिर समितियों को कवर्धा नगर में ज्योति कलश प्रज्ज्वलन के लिए निम्नानुसार शर्तों के तहत सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

जारी आदेश के अनुसार मंदिर समिति के द्वारा अधिकृत अधिकतम 15 व्यक्ति मंदिर में ज्योति कलश व्यवस्था हेतु 24 घंटे रह सकते हैं। इन व्यक्तियों की सूची मंदिर समिति के द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हें मंदिर प्रांगण से बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। इन सेवादारों को पृथक पास जारी नहीं किया जाएगा। दुर्गोत्सव समिति के द्वारा अधिकृत अधिकतम 2 व्यक्ति पण्डाल में ज्योति कलश, पण्डाल व्यवस्था के लिए 24 घंटे रह सकते हैं। इन व्यक्तियों की सूची दुर्गोत्सव समिति के द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हें दुर्गोत्सव परिसर से बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। इन सेवादारों को पृथक पास जारी नहीं किया जाएगा। दुर्गोत्सव समिति, मंदिर समिति के द्वारा एक समय में अधिकृत अधिकतम 03 पासधारी व्यक्तियों को ही कवर्धा नगर से मंदिर, दुर्गा पण्डाल तक प्रबंधन व्यवस्था के लिए आवागमन की अनुमति होगी। इनकी सूची संबंधित मंदिर, दुर्गोत्सव समिति के द्वारा दिए जाने पर इन्हें आवागमन हेतु पास जारी किया जाएगा। मंदिर प्रागंण, मूर्ति स्थापना स्थल के भीतर नियत स्थान पर भी मूर्ति, ज्योति कलश का प्रज्ज्वलन, पूजा आरती किया जावेगा। ज्योति कलश दर्शन  के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। ज्योत प्रज्ज्वलन, पूजा आरती की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी।

मंडप, पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जाएगे। मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। मंदिरों में पूर्व से स्थापित लाऊडस्पीकरों से सुबह एवं शाम की आरती के समय धीमी आवाज में पीएमपीओ 200 वाट में बजाने की अनुमति होगी। पण्डालों में लाऊडस्पीकर के माध्यम से किसी भी प्रकार के ध्वनि यंत्रों को बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। इन शर्तों के अतिरिक्त कार्यालयीन आदेश के तहत जारी कोरोना निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुर्गोत्सव समिति, मंदिर समिति के संबंधित व्यक्ति को वैध पहचान पत्र साथ रखने होंगे। पूजा सामग्री क्रय केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही की जा सकेगी। होम डिलीवरी के लिए 14 राशन किराना एवं 6 थोक किराना दुकानदारों द्वारा सहमति प्रदान की गई हैं, जिनकी सूची संलग्न की जा रही है। उक्त सूची में दुकानदार का नाम, पता व दूरभाष नंबर उल्लेखित है। मंदिर समिति संबंधित दुकानदारों से सीधे सम्पर्क कर पूजा की सामग्री क्रय की जा सकेगी। इन दुकानदारों को नगरपालिका परिषद्, कवर्धा के माध्यम से पास जारी किया जाएगा। टेंट, लाईट की व्यवस्था हेतु संबंधितों के द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर कर्मचारी, लेबर को मंदिर समिति, दुर्गा समिति के परिसर में कार्य करने हेतु पास जारी किया जाएगा। मंदिर स्थल, दुर्गोत्सव पण्डाल में कानून व्यवस्था के संबंध में समस्त जवाबदारी संबंधित मंदिर, दुर्गोत्सव समिति प्रबंधन की होगी। उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर यह आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा एवं संबंधितों के विरूद्ध धारा 188, एपीडेमिक डिसीज एक्ट तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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