joharcg.com रायपुर कलेक्टोरेट परिसर के आसपास सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत, कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की विघ्न डालने से बचने के उद्देश्य से लिया गया है।
रायपुर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टोरेट के आसपास किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या जुलूस बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और पुलिस विभाग को इसके पालन में पूरी तरह से सक्षम किया गया है। प्रशासन का मानना है कि कलेक्टोरेट परिसर में कोई भी असामाजिक गतिविधि न केवल सरकारी कार्यों में रुकावट डाल सकती है, बल्कि यह स्थानीय नागरिकों के लिए भी असुविधा का कारण बन सकती है।
कलेक्टोरेट परिसर राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों में से एक है, और यहां अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय और कार्य किए जाते हैं। इस क्षेत्र में धरना या प्रदर्शन होने से सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए, यह कदम सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों की निर्विघ्नता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
आदेश के बावजूद, प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन वे इसे कलेक्टोरेट परिसर से 100 मीटर दूर आयोजित कर सकते हैं। इस निर्णय से यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासनिक कार्यों में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा और शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
रायपुर। कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर के परिधि में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है। छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी को निर्वाचन की घोषणा कर दी है। जिसके अंतर्गत रायपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके तहत ही यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार 22 जनवरी 2025 से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो गया हैै और नागरिकों के आवाजाही की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि मे रैली, जुलूस, धरना और विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित किय गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए कलेक्टर परिसर के 100 मीटर की परिधि मे रैली, जुलूस धरना और विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह एवं व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज दिनांक से मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।