joharcg.com हाल ही में यात्री बसों में पाई गई अनियमितताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के तहत, 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। यह कदम बसों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बसों में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद, परिवहन विभाग ने एक व्यापक जांच शुरू की। जांच में यह सामने आया कि कई बसें निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही थीं, जिनमें वाहन की स्थिति, कागजात की कमी और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन शामिल था।
- जुर्माना विवरण: जांच के दौरान विभिन्न बस ऑपरेटरों पर सुरक्षा और नियमों की अनदेखी करने के लिए जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है, जो यह दर्शाता है कि समस्या की गंभीरता कितनी थी।
- सुरक्षा मानक: अनियमितताओं में बसों की खराब स्थिति, नियमित रखरखाव की कमी और यात्रियों की सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन शामिल था। विभाग ने इन समस्याओं को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं।
- फीडबैक और कार्रवाई: विभाग ने बस ऑपरेटरों को भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचने के लिए चेतावनी दी है और नियमित निरीक्षण की योजना बनाई है। साथ ही, यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी सुरक्षा उल्लंघन की सूचना तुरंत दें।
इस कार्रवाई से बस ऑपरेटरों और यात्रा करने वाले लोगों में एक सकारात्मक संदेश गया है कि सुरक्षा मानकों को गंभीरता से लिया जाएगा। जुर्माना वसूली के साथ, विभाग ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि बस सेवाओं में सुधार हो और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिले।
यात्री बसों में पाई गई अनियमितताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई और 2 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिवहन विभाग यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इस कदम से बस ऑपरेटरों को एक स्पष्ट संदेश मिला है कि नियमों का पालन आवश्यक है और यात्रियों को सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करना प्राथमिकता है।
रायपुर। यात्री बसों के संचालन में मिल रही अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा 9 एवं 10 सितम्बर को परिवहन चेक पोस्ट पर तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा यात्री बसों की सघन जांच की गई और 182 यात्री बसों पर कार्यवाही करते हुए 2 लाख 8 हजार 700 रूपए के शमन शुल्क की वसूल की गई है।
गौरतलब है कि बसों में क्षमता से अधिक सवारी और सामान का परिवहन करने, मनमाना किराया वसूली व बसों से संबंधित अन्य शिकायतें लगातार मिल रही थी। परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त के मार्गदर्शन में बसों की सघन जांच के लिए यह अभियान चलाया गया।
परिवहन चेकपोस्ट तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, नियम 1991 की विभिन्न धाराओं तथा नियमों के तहत् यह अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी यात्री बसों के मालिकों तथा ड्राईवरों द्वारा मोटरयान अधिनियम, नियमों के उल्लंघन करते पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।