तोता

joharcg.com तोता और अन्य पालतू पक्षियों के संबंध में पूर्व में जारी किए गए निर्देशों को अब स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय ने पालतू पक्षी प्रेमियों और उनके रखरखाव से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। सरकार ने इन निर्देशों को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन इसके पीछे के कारणों को लेकर अलग-अलग अटकलें लगाई जा रही हैं।

इन निर्देशों के तहत, घरों में पाले जाने वाले पक्षियों के लिए कुछ नए नियम और शर्तें लागू की गई थीं, जो पक्षियों की भलाई और उनके रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थीं। हालांकि, इन नियमों के लागू होने के बाद कई पक्षी प्रेमियों और संगठनों ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते अब इन्हें स्थगित कर दिया गया है।

निर्देशों के स्थगित होने से पक्षी पालकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इन नियमों के तहत कई तरह की पाबंदियां और कानूनी दायित्व भी शामिल थे, जो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते थे। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों की समीक्षा की जा रही है और भविष्य में इन्हें और अधिक समावेशी और व्यवहारिक बनाकर फिर से लागू किया जा सकता है।

पक्षी प्रेमियों और संगठनों को इस बीच सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि जब भी नए निर्देश लागू हों, वे उसके अनुरूप तैयार हो सकें। सरकार द्वारा इस विषय पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करने का आश्वासन दिया गया है।

इस फैसले से पालतू पक्षी पालने वालों को फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन यह देखना बाकी है कि भविष्य में इस दिशा में कौन से नए कदम उठाए जाएंगे।

रायपुर। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा पूर्व में 23 अगस्त को रायपुर जिला सहित प्रदेश में कानूनन संरक्षण पाए तोतों एवं अन्य पक्षियों के धड़ल्ले से बिक्री के संबंध में कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें संशोधन करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) छत्तीसगढ़ अटल नगर, रायपुर द्वारा सभी मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डालधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है,

जिसके तहत प्रतिबंधित संरक्षण पाए गए वन पक्षियों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 के तहत वर्तमान में हो रही खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है। परन्तु तोतों एवं अन्य पक्षी जो घरों में पाले गए है, उनके संबंध में इस कार्यालय द्वारा 23 अगस्त के तहत जारी निर्देशों पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली एवं वन्यप्राणी प्रभाग से आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन लिए जाने तक कार्यवाही स्थगित रखा जाएगा।

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