joharcg.com अब नौकरी बदलने पर पीएफ (प्रॉविडेंट फंड) ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने हाल ही में यह घोषणा की है, जिससे नौकरी बदलने वाले लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस नई प्रक्रिया के तहत, पीएफ ट्रांसफर स्वचालित रूप से हो जाएगा, और कर्मचारियों को इसके लिए अलग से कोई फॉर्म भरने या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
EPFO ने एक डिजिटल प्रणाली विकसित की है, जो कर्मचारियों की जानकारी को ऑटोमैटिकली अपडेट करती है। जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है और उसकी नई कंपनी EPFO के पोर्टल पर उसे रजिस्टर्ड करती है, तो उसकी पीएफ राशि अपने आप नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे पहले, कर्मचारियों को फॉर्म 13 भरकर पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन करना पड़ता था, जो अब नहीं करना होगा।
इस नई सुविधा से कर्मचारियों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया में होने वाली देरी और समस्याओं से भी निजात मिलेगी। नौकरी बदलने वाले कई कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें अपनी मेहनत की कमाई को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
EPFO ने इस प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और यूज़र-फ्रेंडली बनाया है। अब कर्मचारी आसानी से अपने पीएफ खाते की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे और पीएफ ट्रांसफर की स्थिति की जानकारी भी तुरंत मिल जाएगी।
EPFO की यह नई पहल कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नौकरी बदलने की प्रक्रिया को और भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी। अब पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन की झंझट से मुक्ति मिलने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे अपनी नई नौकरी पर बिना किसी चिंता के ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खाताधारकों के लिए ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू की है। इससे खाताधारकों को नौकरी बदलने पर मैन्यूअल तरीके से पीएफ ट्रांसफर के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू हो गई है। इससे पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होने के बाद भी खाताधारकों को पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन डालना पड़ता था।
ईपीएफओ द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों व संस्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसी संस्थाओं को नोटिस भी भिजवाया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसी कंपनियों के खिलाफ अभियान भी शुरू किया जाएगा।
वेतन का 12 प्रतिशत: कर्मचारियों को ईपीएफ में अपने वेतन का 12 प्रतिशत रखना होता है तथा नियोक्ता भी बराबर की राशि ईपीएफ खाते में जमा करता है। ट्रांसफर में यूएएन जरूरी: यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) अलग-अलग नियोक्ताओं द्वारा एक ही सदस्य को जारी किए गए कई मेंबर आईडी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है।
यह एक ही सदस्य को कई ईपीएफ खातों (सदस्य आईडी) को जोड़ने की सुविधा देता है। ये मिलती हैं सुविधाएं: यूएएन बहुत-सी सुविधाएं देता है। इसमें यूएएन कार्ड, सभी ट्रांसफर-इन डिटेल्स के साथ ही एक अपडेटेड पासबुक, पिछले सदस्यों की पीएफ आईडी को वर्तमान पीएफ आईडी से जोड़ने की क्षमता आदि देता है।