दो सहायक शिक्षक निलंबित

joharcg.com शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां दो सहायक शिक्षकों को उनकी ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। यह कदम शिक्षा विभाग द्वारा अनुशासन को बनाए रखने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मामला उस समय प्रकाश में आया जब शिक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा नहीं रहे हैं। छात्रों की शिक्षा और स्कूल के दैनिक कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण प्रशासन ने जांच बिठाई। जांच में पाया गया कि दो सहायक शिक्षक अपनी ड्यूटी के प्रति बेहद असावधान थे और उनका यह रवैया छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था।

जांच के बाद, शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों सहायक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर जब यह छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य से जुड़ा हो।

इस घटना के बाद स्थानीय समुदाय और अभिभावकों में चिंता और आक्रोश का माहौल है। कई अभिभावकों ने शिक्षकों की इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और प्रशासन से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं छात्रों के शैक्षिक विकास में बाधा डालती हैं और उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

शिक्षा विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी लापरवाहियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। विभाग ने सभी शिक्षकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने और छात्रों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

दो सहायक शिक्षकों का निलंबन एक स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई न केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। अभिभावकों और समुदाय की उम्मीदें अब शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठाए।

कोण्डागांव। कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा जिले के कोण्डागांव विकासखण्ड अंतर्गत पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी श्रीमती नीता मण्डावी और नरसिंह मण्डावी को कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं निलंबित उक्त दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव के 2 सितम्बर सोमवार को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान रात्रि में प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव परिसर स्थित आवासीय भवन अधीक्षिका निवास में प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती नीता मण्डावी के पति नरसिंह मण्डावी को उपस्थित होना पाया गया।

इस सम्बंध में छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित के प्रतिदिन रात्रि में आने-जाने की पुष्टि भी की गई। चूंकि प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती नीता मण्डावी के पति नरसिंह मण्डावी वर्तमान में बालक आश्रम कारसिंग में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत हैं। जबकि महिलाओं-बालिकाओं के संरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी समेकित कार्ययोजना के दिशा-निर्देश के तहत कन्या छात्रावास या आश्रमों में पुरुषों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किये जाने के उपरांत भी श्रीमती नीता मण्डावी प्रभारी अधीक्षका द्वारा नरसिंह मण्डावी को रात्रिकालीन प्रवेश के लिए नहीं रोका जाना अत्यंत आपत्तिजनक है।

उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत विपरीत होने से गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है, अतएव श्रीमती नीता मण्डावी सहायक शिक्षक एलबी वर्तमान प्रभारी अधीक्षका प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण-नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी अधीक्षिका श्रीमती नीता मण्डावी के पति नरसिंह मण्डावी वर्तमान पदस्थापना सहायक शिक्षक एलबी बालक आश्रम कारसिंग की  प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव में प्रतिदिन सुबह-शाम आने की पुष्टि सम्बन्धित प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास कोण्डागांव के कर्मचारियों द्वारा की गई है।

जो कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इंद्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन है। सम्बन्धित का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है और यह गम्भीर कदाचार की श्रेणी में आता है। अतएव नरसिंह मण्डावी सहायक शिक्षक एलबी शासकीय बालक आश्रम शाला कारसिंग विकासखण्ड कोण्डागांव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उक्त दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता हो

Brijmohan Agrawal Archives – JoharCG