नगर पालिका उप निर्वाचन

नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 के मद्देनजर जिला मुख्यालय में बिना अनुमति के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय निर्वाचन प्रक्रिया की सुचारु प्रबंधन और मतदान के कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।

  • अवकाश प्रतिबंध: निर्वाचन की अवधि के दौरान, जिला मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश की अनुमति नहीं होगी। यह कदम निर्वाचन के सुचारु संचालन और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
  • अनुमति प्रक्रिया: कर्मचारियों को अवकाश लेने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए वे संबंधित विभाग या प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
  • उद्देश्य: इस प्रतिबंध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी प्रशासनिक और चुनावी कार्य सुचारु रूप से चल सकें। कर्मचारियों की अनुपस्थिति से चुनावी कार्यों में कोई विघ्न न आए, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।
  • आवश्यक निर्देश: संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी अवैध अवकाश पर त्वरित कार्रवाई करें।

नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए, प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि चुनावी कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

इस आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन से निर्वाचन के दौरान सभी प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से चलेंगे और किसी भी तरह की अनावश्यक देरी या विघ्न को रोका जा सकेगा। यह कदम सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित हो और चुनावी कार्य पूरी दक्षता के साथ सम्पन्न हो।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 हेतु कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही बिलासपुर नगर पालिका निगम के वार्ड क्रं. 29 संजय गांधी नगर बिलासपुर में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियांे, कर्मचारियांे के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जिला मुख्यालय में स्थित कार्यालयों के कोई अधिकारी एवं कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नही करेंगे तथा मुख्यालय परित्याग नही करेंगे। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

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