joharcg.com श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, 26 अगस्त को पूरे राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन राज्य भर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय प्रशासन द्वारा धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जिसे भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन देशभर में भक्तगण व्रत रखते हैं, श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं और रातभर जागरण करके उनके जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर मदिरा के सेवन से बचने और धार्मिक माहौल को पवित्र बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
प्रशासन ने सभी शराब की दुकानों, बार, और होटलों को इस दिन मदिरा की बिक्री और परोसने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की अवहेलना के मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, राज्य के सभी जिलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने और इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शुष्क दिवस के दौरान, सभी प्रकार की मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी, और किसी भी तरह के आयोजन में शराब परोसना पूरी तरह से निषेध होगा। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन का यह कदम इस दिन को शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्वक मनाने में सहायता करेगा।
यह निर्णय स्थानीय समाज और धार्मिक संगठनों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर मदिरा के सेवन से बचने और समाज में शांति एवं सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की थी।
शुष्क दिवस के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल को विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसके साथ ही, राज्य में विशेष चौकसी बरतने के लिए गश्त और निगरानी बढ़ा दी जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इस निर्णय का सम्मान करें और धार्मिक भावना को बनाए रखें।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शुष्क दिवस घोषित करने का यह कदम धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक शांति को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह पहल लोगों के बीच एकता और सद्भावना को मजबूत करेगी और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में योगदान करेगी।
रायपुर। आबकारी विभाग ने 26 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया है। ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य भर में मदिरा की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर लाइसेंसीकृत स्थल।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारी इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।