joharcg.com हाल ही में जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सरपंच को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई अवैध रूप से रेत खनन और इसके परिवहन में संलिप्तता पाए जाने के बाद की गई। प्रशासन ने इस गंभीर मुद्दे पर कड़ी नजर रखते हुए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रेत की अवैध खुदाई और परिवहन को रोका नहीं।
अवैध रेत उत्खनन की समस्या
रेत का अवैध खनन और परिवहन कई क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि स्थानीय जलवायु और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, अवैध खनन से राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।
सरपंच पर आरोप
प्रशासन ने पाया कि सरपंच की देखरेख में कई बार अवैध रेत खनन और परिवहन की गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके बाद प्रशासन ने सरपंच को नोटिस जारी करते हुए उन्हें इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही, उन्हें यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस प्रकार की गतिविधियां जल्द रुकती नहीं हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
नोटिस जारी करने की प्रक्रिया
नोटिस में सरपंच से यह भी पूछा गया है कि वह इस अवैध गतिविधि को रोकने में क्यों विफल रहे और क्या कोई प्रभावी कदम उठाए गए थे। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि अगर सरपंच अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
कार्रवाई की उम्मीद
यह कार्रवाई जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कड़ी मुहिम का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक चेतावनी है, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। उनका लक्ष्य है कि भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि पर्यावरण और सरकार को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
महासमुंद। ग्राम पंचायत लहंगर के आश्रित ग्राम मोहकम, सिरपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसे प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के चलते नोटिस जारी किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी हरिशंकर पैकरा द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है
कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 48/49 और सहपठित धारा 56 (ग) के तहत सरपंच का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ ही, गौण खनिज नियम 1996 के तहत पंचायत परिसंपत्तियों के संरक्षण का दायित्व भी पंचायत का है। उन्होंने ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने तथा नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतने के कारण नोटिस जारी किया है।
लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के आरोपों के चलते संबंधित सरपंच को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39/40 के तहत यह चेतावनी दी गई है कि यदि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच को 22 नवंबर को सुबह 11 बजे न्यायालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई कर निर्णय लिया जा सकता है।
Shyam Bihari Jaiswal Archives – JoharCG