joharcg.com उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पुलिस ने अवैध खनिज परिवहन की बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हाइवा और 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। ये वाहन अवैध रूप से खनिज पदार्थों को परिवहन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पकड़ा।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई मंगलवार को देर रात की गई, जब खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में अभियान चलाया। टीम ने 6 वाहनों को रोका, जिनमें 2 हाइवा और 4 ट्रैक्टर शामिल थे, जो बिना अनुमति के खनिजों का परिवहन कर रहे थे। वाहनों में अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर और रेत लोड थे।
पुलिस ने बताया कि इस अवैध खनिज परिवहन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पुलिस ने वाहन मालिकों और खनन माफिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए और भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनिज परिवहन से राज्य को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है, और यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। पुलिस और प्रशासन ने अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि खनिजों का अवैध उत्खनन और परिवहन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिलासपुर, 2 दिसंबर 2024 /कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला खनि अधिकारी के नेतृत्व में खनि अमला बिलासपुर द्वारा आज लगातार दूसरे दिन 01 दिसंबर को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी,कछार, लोफ़दी,मंगला,धुरीपारा,लोखंडी, नीरतू, घुटकू , सरकंडा, दर्री, सिरगिट्टी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई।
जांच में 2 हाईवा को खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर व गिट्टी तथा 04 ट्रेक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी एवं सरकंडा के अभिरक्षा में रखा गया है। वैध अभिवहन पास रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण सभी 6 वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है एवं आगे शास्ति की कार्यवाही की जा रही है। खनि अमला द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।