joharcg.com छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शासकीय सेवकों के लिए एक नया सुरक्षा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, अब सभी शासकीय सेवकों को वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यह कदम शासकीय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और इसके तहत किसी भी शासकीय कर्मचारी को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा।
राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों की संख्या को देखते हुए लिया गया है। सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट का उपयोग न केवल सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यह शासकीय सेवकों की जान और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य सभी शासकीय कर्मचारियों को यह याद दिलाना है कि उनके कार्यों से केवल वे स्वयं नहीं, बल्कि उनके परिवार और समाज भी जुड़े होते हैं। इसलिए, सड़क सुरक्षा के इन साधारण लेकिन प्रभावी उपायों का पालन करना बेहद आवश्यक है।
शासकीय कर्मचारियों के लिए यह निर्देश अगले सप्ताह से प्रभावी होगा और उनका पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट का उपयोग सभी शासकीय सेवकों के लिए अनिवार्य होगा, चाहे वे किसी भी विभाग में कार्यरत हों।
सरकार ने इस कदम को एक सकारात्मक पहल माना है, जो न केवल शासकीय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि सड़क पर सुरक्षित यातायात को बढ़ावा भी देगा। सड़क सुरक्षा को लेकर यह नई दिशा शासकीय सेवकों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी जागरूक करने का कार्य करेगी।
उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले के सभी कार्यालयों में कार्यरत समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में शासकीय कर्मचारियां की मृत्यु तथा गंभीर रूप से घायल होने की दुखद घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा मोटरयान अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग किया जाना अनिवार्य एवं आवश्यक भी है।