joharcg.com गणेश चतुर्थी के अवसर पर धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए 7 सितंबर को मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने इस पावन पर्व की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके।
प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, इस दिन मांस और मटन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। यह आदेश विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां गणेश चतुर्थी का व्यापक स्तर पर उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मांसाहार को इस दिन वर्जित माना जाता है, और इसलिए विक्रेताओं से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश का पालन करें।
गणेश चतुर्थी देशभर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, और इस दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है। ऐसे में, धार्मिक परंपराओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर ने आगामी धार्मिक पर्वों के दौरान मांस-मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है।
प्रतिबंध की तिथियां:
श्री गणेश चतुर्थी: 7 सितंबर 2024
पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस: 8 सितंबर 2024
डोल ग्यारस: 14 सितंबर 2024
अनंत चतुर्दशी: 17 सितंबर 2024
संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा पर्व: 18 सितंबर 2024
इन तिथियों पर रायपुर नगर पालिक निगम के क्षेत्र में सभी मांस-मटन की दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इन दिनों के दौरान मांस-मटन विक्रय करते पाए जाने पर सामान जप्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों पर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे।