सभी जनपदों में ग्राम पंचायत सचिवों एवं आंगनबाड़ी सुपरवाईजर को दिया गया प्रशिक्षण
joharcg.com महतारी वंदन योजना के तहत सोमवार 5 फरवरी से महिलाओं द्वारा आवेदन भरने की शुरुआत हो चुकी है और महिलाओं में योजना का लाभ लेने गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। पहले ही दिन से आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं आवेदन भरने पहुंच रही हैं। योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं।
स्थानीय वार्ड क्रमांक 09 की निवासी श्रीमती कमला मेश्राम, सोनम नायक, शहनाज, सजनी टांडी, गंगा सोनी, सुनीता सोनी और अंजना क्षत्रीय सहित अनेक महिलाएं वार्ड क्रमांक 09 के आंगनबाड़ी केन्द्र में आवेदन भरने पहुंची। उन्होंने इस योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद किया। महिलाओं ने कहा कि महिलाओं को अधिकतर आश्रित रहना पड़ता है। इस योजना के प्रारम्भ होने से लघु व्यवसाय कर अपने आजीविका को और सशक्त बना सकते हैं। साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद भी मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। जिले में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद और अनुविभागों में फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जा रहा है,
ताकि महिलाओं को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने जनपद पंचायत बसना में, अनुविभागीय अधिकारी श्री उमेश साहू महासमुंद में, पिथौरा में श्री मनोज खांडे व बागबाहरा में श्रीमती सृष्टि चंद्राकर द्वारा जनपद सीईओ की मौजूदगी में ग्राम पंचायत सचिवों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर्यवेक्षकों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल
तथा मोबाईल एप के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकती हैं। महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत स्तर पर, शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी स्तर पर सहित परियोजना कार्यालय, जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं।विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र जमा किया जा सकता है। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है।
यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।
योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे।
आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।