joharcg.com रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में पुलिस ने दूसरे राज्यों की शराब बेचने के आरोप में एक प्रमुख बार में छापेमारी की। यह कार्रवाई राज्य में शराब की अवैध बिक्री और उसके भ्रामक प्रचार पर कड़ी नजर रखने के उद्देश्य से की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बार से बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद कीं, जो नियमों के तहत राज्य के भीतर बिक्री के लिए मान्य नहीं थीं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बार मालिक और अन्य कर्मचारियों को बार-बार दूसरे राज्यों की शराब बेचने के बारे में सूचनाएं मिली थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बार में छापेमारी के दौरान कई बोतलें जब्त की गईं, जिनका संबंध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से था। ये शराब की बोतलें बिना उचित लाइसेंस और अनुमति के बेची जा रही थीं।
पुलिस ने बार मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए राज्य में सख्त निगरानी और छापेमारी की जा रही है।
यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से भी अपील की है कि वे इस प्रकार के अवैध कारोबार के बारे में सूचना देने में मदद करें ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
रायपुर 07 जनवरी 2025/ आबकारी टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए बार से हरियाणा प्रांत की मदिरा जब्त की। आबकारी आयुक्त आर. शंगीता और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता रायपुर एवं जिले के कार्यपालिक आबकारी स्टॉफ के संयुक्त दल के द्वारा जिले की होटल/बार लायसेंस परिसरो की लगातार आकस्मिक जांच की जा रही है।
एफ. एल. 3 विनार बार में निरीक्षण के दौरान 07 पेटी विदेशी मदिरा माल्ट में बार होलोग्राम चस्पा नही पाये जाने पर मौके पर उक्त मदिरा जप्त कर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 4 (ग) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। (2) एफ. एल. 3 शीतल इंटरनेशनल बार में निरीक्षण दौरान 61 नग बडवाईजर प्रीमियम बीयर (650 मि.ली.),
29 नग बडवाईजर मैग्नम बीयर (650 मि.ली.), 43 नग बडवाईजर प्रीमियम केन बीयर (500 मि.ली.) एवं 06 नग बडवाईजर मैग्नम केन बीयर (500 मि.ली.) का स्टॉक अतिरिक्त पाये जाने तथा बार होलोग्राम चस्पा नही पाये जाने पर मौके पर उक्त मदिरा जब्त कर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 4 (ग) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है।
एफ.एल. 3 होटल शेमरॉक ग्रीन, सेरीखेड़ी में निरीक्षण दौरान बार के परमिट व स्कंध पंजी के मिलान में 13 बोतल 300 मि.ली. जैगरमास्टर, 01 बोतल 300 मि.ली. ब्लैक एण्ड व्हाईट, 01 बोतल 540 मि.ली. ग्रे गूस वोदका, 01 बोतल 360 मि.ली. केमिनो टकिला, 01 बोतल 300 मि.ली. एंजल हैवन जिन का मिलान नही होने तथा हरियाणा प्रांत की मदिरा पाये जाने पर उपरोक्त मदिरा को कब्जे आबकारी लिया जाकर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 34(1) (क), 59क एवं 36 के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया
एवं बार के स्वीकृत अभिकर्ता शैकल वोद्दार को मौके पर गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया। बार पर विभागीय प्रकरण कायमी की कार्यवाही शुरू की गई। (2) एफ. एल. 3 होटल ग्रैण्ड नीलम बार में निरीक्षण दौरान बिना बार होलोग्राम का 64 बोतल स्प्रिट और 115 बोतल विदेशी मदिरा माल्ट बिना बार परमिट की मदिरा होने पर मौके पर कब्जे आबकारी लिया गया तथा
रजिस्टर 26-12-2024 तक ही भरा होना पाये जाने पर विधिवत् कार्यवाही कर स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। (3) एफ.एल. 3 जिलेट बार में निरीक्षण दौरान बार में 02 बार रूम एवं 02 स्टॉक रूम का संचालन करते पाये जाने पर एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 2(क) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है।