बिलासपुर : केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना, जन-धन योजना व अन्य योजनाओं के तहत गरीबों को लाभ नहीं मिलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। एनजीओ कानूनी मार्गदर्शन केंद्र की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि गरीबों, प्रवासी मजदूरों व आदिवासियों के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं का लाभ उन्हें सरकार नहीं दे रही है। मार्च 2020 में घोषित गरीब कल्याण योजना के तहत राहत नहीं पहुंचाई गई है। जनधन खाते में भी रुपये नहीं आए न ही उज्जवला योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जानकारी तीन स्वयंसेवी संस्थाओं ने एकत्र की है और सर्वे में इसकी पुष्टि हुई है। याचिका में प्रवासी मजदूरों को बकाया पारिश्रमिक राशि दिलाने की मांग की गई है। इसके लिए सुझाव दिया गया है कि विधिक सहायता प्राधिकरण को तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर मामलों का निराकरण करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे श्रमिकों का पंजीयन करने का निर्देश दिया है लेकिन यह कार्य भी नहीं किया गया है। याचिका में आपदा प्रबंधन नीति में भी सुधार की मांग करते हुए इसे राज्य के बजाय जिला स्तर पर प्रबंधित करने का सुझाव दिया गया है। सुदूर आदिवासी अंचलों में ग्रामीणों के लिए रोजगार की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करने की मांग की गई है। अवकाश कालीन कोर्ट ने इस मामले को नियमित बेंच में रखने कहा है।