विशेषज्ञ चिकित्सक, शाला संगवारी और एएनएम के पदों पर वैकल्पिक भर्ती
जिला खनिज संस्थान न्यास समिति की बैठक में 11 करोड़ रूपए के
वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन
कबीरधाम जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती भेंड़िया और वनमंत्री ने दी सैद्धांतिक सहमति
रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार की जिला खनिज संस्थान न्यास नीति के तहत वर्ष 2020-21 में कबीरधाम जिले के शिक्षित युवक-युवतियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के सुनहरे अवसर का द्वार खोला जाएगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों में शाला संगवारी के रूप में स्थानीय युवक-युवतियों को रोजगार दिया जाएगा। जिला अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकोें और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वैकल्पिक स्वव्यवस्था के तहत सेवा का अवसर दिया जाएगा। महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री और कबीरधाम जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया की अध्यक्षता और वनमंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर की उपस्थिति में में राजधानी से विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई कबीरधाम जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक यह निर्णय लिया गया। बैठक में पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर, कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा सहित शासी परिषद के सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में वर्ष 2020-21 के जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के लिए 11 करोड़ 15 लाख रूपए के प्रस्तावित कार्यो का अनुमोदन किया गया, जिसमें उच्च प्राथमिकता कार्यो के लिए 8 करोड़ 95 लाख रूपए तथा निम्न प्राथमिकता वाले कार्यो के लिए एक करोड़ 20 लाख रूपए के प्रस्तावित कार्य शामिल है। वन मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री अकबर ने महिला स्व. सहायता समूहों एवं उन्नमुखीकरण कार्यो के लिए उनके अजीविका के ठोस कार्यो के लिए राशि बढ़ाने के लिए सुझाव दिया है। प्रभारी मंत्री ने उनके सुझावों पर सहमति प्रदान करते हुए स्कूल भवन मरम्मत, आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्यो के लिए इस राशि का उपयोग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि वर्ष 2020-21 के जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले कार्यो में खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामों के विकास के लिए 20 लाख, खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की पहचान कर व्यक्तिगत हितग्राही मूलक कार्य कृषि एवं अन्य संबंद्ध गतिविधियों के लिए दो करोड़ रूपए, पेयजल एवं आपूर्ति के लिए एक करोड़ रूपए, खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए 2 करोड़ 70 लाख रूपए, शिक्षा के क्षेत्र में एक करोड़ 50 लाख रूपए, महिला एवं बाल कल्याण, प्रसुता, शिशु स्वास्थ्य कुपोषण के लिए 50 लाख रूपए, वृद्ध और निःशक्तजन कल्याण के लिए 10 लाख रूपए, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए 75 लाख रूपए, स्वच्छता जन निकास, मल प्रवाह उपचार एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के कार्य के लिए 20 लाख रूपए का कार्य शामिल है।
इसी प्रकार निम्न प्राथमिकता क्षेत्र के कार्यो के लिए जैसे भौतिक अधोसंरचना कार्यो के लिए 60 लाख रूपए, सिंचाई कार्य के लिए 40 लाख रूपए का प्रावधान शामिल है। जिसमें ड्रिप सिंचाई के माध्यम से गन्ना फसल, सब्जी फसल, अंच्छादित क्षेत्रों में अनुदान राशि पर अभिशरण, अतिरिक्त आबंटन तथा जिले के सिंचित क्षेत्रों में वृद्वि के लिए शामिल है। इसी प्रकार उर्जा एवं जल विभाजन विकास, फलोउद्यान, एकीकृत कृषि और आर्थिक वानिकी और जल संग्रहण के क्षेत्र में प्रत्यावर्तन के विकास के लिए 20 लाख रूपए का प्रस्तावित कार्यो का प्रावधान रखा गया है।