रायपुर – विश्व व्यापी कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी मे, न्यायालीन कार्य भी प्रभावित हुआ है। ऐसे समय मे वकीलों के पास भीषण आर्थिक समस्या उत्पन्न हो चुकी है। हो सकता है की हजारों वकीलों के सामने खाद्यान समस्या भी हो। आपको विदित है की बार कौंसिल एवं बार एसोसिएशन ही ऐसे समय मे वकीलों की मदद कर सकती है।
क्योंकि उनके बनाने का उद्देश्य वकीलों का कल्याण है, लेकिन आज तारीख तक वकीलों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की गयी है, कुछ ज़िला बार ने अपने तरफ से या कुछ वकीलों ने व्यक्तिगत तौर पर सहायता किया है, लेकिन वैधानिक संस्था बार कौंसिल से कुछ भी मदद नहीं मिल पा रहा है, प्रक्रिया 3 माह से चल रही है यह बताया जा रहा है.
उच्च न्यायालय ने अपने एक प्रकरण मे WPPIL/33/2020 राजेश केशरवानी विरुद्ध राज्य मे 6 मई को यह आदेश दिया है जिसमें महाधिवक्ता ने कहा की राज्य योजना बनने को तैयार है वकीलों की मदद करने के लिए, लेकिन बार कौंसिल योजना बनाने मे मदद करें, अपना योजना का प्रस्ताव भेजे, इसके बाद भी आज तक बार कौंसिल द्वारा कोई भी योजना बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं सौपा है, जिसके कारण वकीलों को कोई आर्थिक मदद नहीं हो पा रही है।