किसानों से अधिकतम 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान विक्रय की सीमा तक होगी खरीदी
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टरों को दिए फेल
धान बीज खरीदी के निर्देश
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रक्रिया केन्द्र में प्रदेश के बीज उत्पादक किसानों के औसत अच्छे किस्म के फेल धान बीज की समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 मई तक की जाएगी। पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर अधिकतम 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान विक्रय की सीमा तक फेल धान बीज की खरीदी की जाएगी। किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित नीति के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
मंत्रालय से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध मंे विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं। बलौदाबाजार, सरगुजा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, नारायणपुर और सुकमा जिला को छोड़कर सभी जिला कलेक्टरों को फेल धान बीज खरीदी के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया है। उपार्जित फेल धान बीज की मिलिंग भी समयानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीकृत किसानों के लिए अधिकतम 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान विक्रय करने की पात्रता निर्धारित की गई है। कृषक द्वारा फेल धान बीज विक्रय की पात्रता उसके द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की पात्रता की सीमा तक रहेगी। यदि किसी पंजीकृत कृषक के द्वारा धान बोवाई का रकबा दो एकड़ है और उसके द्वारा 20 क्विंटल धान का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया जा चुका है, तो वह फेल धान बीज 10 क्विंटल की सीमा तक ही विक्रय कर सकता है। खरीफ वर्ष 2019 में बीज उपार्जन कार्यक्रम के तहत कुल 81 हजार 500 क्विंटल फेल बीज की मात्रा अनुमानित है।
फेल धान बीज औसत अच्छी किस्म का होने पर ही केन्द्र में खरीदी की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छे किस्म का स्पेशीफिकेशन समितियों में प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीज निगम के प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी द्वारा किसान को फेल धान बीज के संबंध में प्रपत्र-2 में प्रमाण पर जारी किया जाएगा। किसान द्वारा केन्द्र प्रभारी का प्रमाण पत्र लाए जाने पर ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। इसके अतिरिक्त धान विक्रय के समय किसान को अपने क्षेत्र की समिति में पंजीकृत कृषक कोड नंबर साथ लाना आवश्यक होगा।