सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ मिल रही मदिरा

भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए मदिरा दुकानों को 04 मई से संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिले की सभी 26 (17 देशी एवं 09 विदेशी) मदिरा दुकानें सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक संचालित की जा रही हैं। कम्प्लीट लाॅकडाउन के तहत मई महीने में हर शनिवार तथा रविवार को मदिरा दुकानों में काउंटर बिक्री को बंद रखी गई है।


जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहित जायसवाल ने बताया कि लाॅकडाउन के दौरान दुकानों में होने वाली भीड़ में कमी लाने के उद्देश्य से विक्रय सीमा में वृद्धि करते हुए देशी/विदेशी मदिरा की 4 बोतल तथा बियर की 6 बोतल निर्धारित की गई है। वहीं मदिरा दुकानों में नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों के द्वारा भारत सरकार की आरोग्य सेतु मोबाइल एप इंस्टाल किया गया है।

दुकान परिसर में प्रवेश करने वाले ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क धारण तथा सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने लगातार समझाइश दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार भीड़ नियंत्रण करने के लिए दुकानों में मजबूत बेरिकेटिंग तथा चूना मार्क किया जाकर ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी (02 गज की दूरी) सुनिश्चित की जा रही है। वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु दुकान परिसर में मदिरापान को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल के निर्देशानुसार राजस्व, पुलिस तथा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है।


मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने हेतु सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन के दृष्टिगत डिलीवरी बाॅय के माध्यम से मदिरा प्रदाय की व्यवस्था जिले में प्रारंभ कर दी गयी है। मदिरा बुकिंग का वेबसाइट एड्रेस http://csmcl.in  है, जिसमें जाकर डाउनलोड एप बटन पर क्लिक कर अथवा गूगल प्ले स्टोर में CSMCL APP सर्च कर उसे एंड्राॅएड मोबाइल में इंस्टाल किया जा सकता है तथा मोबाइल के माध्यम से भी बुकिंग की जा सकती है। ग्राहक को अपना मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड तथा पूर्ण पता दर्ज कर पंजीयन करना होगा। पंजीयन ओ.टी.पी. के माध्यम से कन्फर्म होगा। पंजीयन उपरांत ग्राहक को लाॅगिन करने के पश्चात अपने जिले के निकट की एक विदेशी दुकान, एक देशी दुकान तथा एक प्रीमियम दुकान को लिंक करने की सुविधा प्रदान की गई है। ग्राहक की सुविधा के लिए जिले की सभी मदिरा दुकानों को गूगल मैप पर देखने की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे ग्राहक के द्वारा आसानी से अपनी निकट की दुकान का चयन कर लिंक किया जा सकता है। ग्राहक को संबंधित मदिरा दुकान में उपलब्ध मदिरा की सूची एवं उसका मूल्य प्रदर्शित किया गया है जिसमें से अपनी पसंद की मदिरा को अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकता है। ग्राहक एक मदिरा दुकान से एक बार में 5000 एम.एल. तक मदिरा डोर डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

ग्राहक के द्वारा बुक की गई मदिरा सुपरवाइजर के द्वारा पैक किए जाने पर ग्राहक को स्वतः ओ.टी.पी. प्राप्त हो जाएगी। डिलीवरी बाॅय के द्वारा आॅर्डर की गई मदिरा प्रदान किए जाने पर उन्हें मदिरा का मूल्य तथा डिलीवरी चार्ज 120 रूपए का भुगतान करना होगा। भुगतान पश्चात् डिलीवरी पूर्ण करने के लिए ग्राहक को ओ.टी.पी. डिलीवरी बाॅय को प्रदान करना होगा। डिलीवरी बाॅय द्वारा आधार कार्ड चेक कर मदिरा की डिलीवरी की जा रही है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 400 से अधिक डोर डिलीवरी की सुविधा प्रदाय की जा चुकी है।