शाम 05 बजे तक 48 घण्टे का कम्पलीट लाॅकडाउन
अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स एवं पेट्रोल पंप खुली रहेगी
बेमेतरा – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज गुरुवार को एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान मे लाकडाउन की स्थिति मे शिथिलता 25 अप्रैल 2020 से दी गई है। तथा कुछ व्यवसाय गुटका, तम्बाखू, गुड़ाखू शराब, सिगरेट, पान, सिनेमा आदि को छोड़कर अधिकांश संस्था को अपरान्ह 04 बजे तक व्यवसाय करने की अनुमति दी गई थी।
परन्तु शिथिलता दिए जाने के पश्चात से अब नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों मे लाकडाउन संबंधी प्रावधानों का निर्धारित समयावधि मे पालन करने तथा कोरोना वायरस (कोविड-19) बीमारी के संक्रमण से जिले के निवासियों को बचाये रखने हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पुनः लाकडाउन संबंधी भारत सरकार व छ.ग.शासन के निर्देशों का सख्ती से लागू किया जावे। सम्पूर्ण बेमेतरा जिले मे 01 मई को शाम 05 बजे से 03 मई 2020 को शाम 05 बजे तक अर्थात 48 घंटों की लगातार अवधि के लिए पेट्रोल पंप, मेडिकल, एलपीजी गैस को छोड़कर शेष सभी संस्थानें बंद रखे जाने के आदेश दिए है। आम नागरिको को बेवजह घर से बाहर नही निकलने को कहा गया है। कलेक्टर ने जिले के सभी चार अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।