पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

joharcg.com उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 17 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों के लिए है, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पोस्ट मैट्रिक (10वीं के बाद) शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों को मिलेगा।

शासन ने छात्रों से अपील की है कि वे अपने आवेदन को समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा कर दें, ताकि कोई भी छात्र इस अवसर से वंचित न रहे। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया राज्य के पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। इच्छुक छात्रों को पोर्टल पर लॉगिन करके अपने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जिनमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और शैक्षिक प्रमाण पत्र शामिल हैं।

शासन ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया है और छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।

इस योजना के तहत छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए मदद मिलेगी, जिससे वे अपनी शिक्षा की राह में आने वाली आर्थिक अड़चनों को पार कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, यह योजना राज्य के सामाजिक और शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य को भी साकार करती है

धमतरी।  छत्तीसगढ़ में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई, पॉलीटेक्निक में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी, जो आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, उनसे शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण के लिए वेबसाईट https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/  पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण) 01 फरवरी 2025 से 17 फरवरी 2025 तक, ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक करने की तिथि 01 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक और सेंक्शन ऑर्डर लॉक करने के लिए 01 फरवरी 2025 से 20 मार्च 2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। सहायक आयुक्त ने यह भी बताया कि निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
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