joharcg.com रायपुर में प्रशासन ने अवैध गतिविधियों और नियमों का उल्लंघन करने पर 6 कारोबारी प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई नगर निगम और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जो शहर में अनधिकृत कारोबार और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।
प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, इन प्रतिष्ठानों पर अवैध निर्माण, लाइसेंस और अन्य जरूरी अनुमतियों की कमी, और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित उल्लंघन पाए गए थे। इन प्रतिष्ठानों को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जब मालिकों ने कार्रवाई नहीं की, तो प्रशासन ने उन्हें सील कर दिया।
रायपुर नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई से कारोबारियों को यह संदेश दिया जाएगा कि नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में विकास कार्यों और व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है।
इस कार्रवाई के बाद शहरवासियों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है, जबकि कुछ कारोबारियों ने इसे सख्त और निरंकुश कदम बताया। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम शहर की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
सील किए गए प्रतिष्ठानों के मालिकों को अब निर्धारित समय में अपने दस्तावेज और लाइसेंस अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, अगर वे नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें पुनः खोलने की अनुमति दी जाएगी।
रायपुर में ऐसी कार्रवाई से प्रशासन का यह संदेश साफ है कि वह किसी भी कीमत पर अवैध कार्यों और नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा।
रायपुर । आबकारी आयुक्त श्याम लाल धावडे़ एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर जिले के आबकारी अमले द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिले के संयुक्त आबकारी टीम द्वारा 05 जनवरी को एफ.एल. 3 शेमरॉक ग्लोवल प्रा.लि. होटल बार की आकस्मिक जांच की गई थी और 12.300 बल्क लीटर हरियाणा प्रांत की नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जप्त कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था।
इसी तरह 12 जनवरी को एफ.एल. 3 मिलानो फुड एण्ड कंपनी व्ही.आई.पी. रोड रायपुर की संभागीय उड़नदस्ता एवं जिला रायपुर की की संयुक्त आबकारी टीम द्वारा आकस्मिक जांच कर कुल 3.300 बल्क लीटर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जप्त कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था।
उपरोक्त अनियमितता गंभीर प्रकृति की होने के कारण कलेक्टर (आबकारी) द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत उक्त दोनो एफ.एल. 3 होटल वार लायसेंस को 07 दिवस के लिये निलंबित कर दिया गया है। जिसका आदेश 24 जनवरी को जारी किया गया है। इसके अनुसार 25 से 31 जनवरी तक के लिए एफ.एल. 3 सेमरॉक ग्लोबल प्रा.लि. होटल वार एवं एफ.एल. 3 मिलानो फुड एण्ड कंपनी व्ही.आई.पी. रोड को सीलबंद की कार्रवाई की जा रही है।
इसके पूर्व बार से पार्सल किये जाने के कारण एफ. एल. 3 ग्रैण्ड नीलम व्ही.आई.पी. रोड रायपुर, एफ.एल. 3 मेट्रो बार, एफ.एल. 3 योगी बार एवं एफ. एल. 3 शालू बार का होटल बार लायसेंस को 02 दिवस 24 से 25 जनवरी तक के लिये निलंबित कर सीलबंद किया गया है।
Dr.Raman Singh Archives – JoharCG