joharcg.com देश भर में हर साल 26 जनवरी और 30 जनवरी को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया जाता है। इस वर्ष भी इन दोनों तारीखों को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। शुष्क दिवस के दौरान, सभी शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब की बिक्री या सेवन की अनुमति नहीं होगी।
26 जनवरी, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, देश की एकता और संविधान की अहमियत को समर्पित है। वहीं, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों खास दिनो को राष्ट्रीय पर्वों के रूप में सम्मानित किया जाता है और इसी कड़ी में शुष्क दिवस भी घोषित किया जाता है।
प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन दिनों में शराब की दुकानों पर कड़ी निगरानी रखें और शुष्क दिवस का पालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की शराब की अवैध बिक्री पर भी कार्रवाई की जाएगी।
शुष्क दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय पर्वों और शहीद दिवस के दौरान सार्वजनिक उत्सवों को शांति और सम्मान के साथ मनाना है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन दिनों में नियमों का पालन करें और इन महत्वपूर्ण दिनों को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएं।
सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी रविवार और 30 जनवरी गुरुवार को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर जिले को को शुष्क दिवस घोषित का आदेश जारी किया है। इस आदेश के पालन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमा में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ),
कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल-1 घघ) दुकानों एवम मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता, सीएस 2 (ग- अहाता), सीएस 2 (ग- कंपोजिट अहाता), एफ एल 1 (ख- अहाता) को पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।