joharcg.com रायगढ़, 17 जनवरी 2025: छत्तीसगढ़ के कलेक्टर ने आगामी 26 और 30 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। इन दोनों तिथियों को राज्यभर में शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लागू की जाएगी। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में इन दिनों में शराब की बिक्री न हो।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य में शुष्क दिवस रहेगा। इस दौरान शराब की दुकानों, बार, और अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं और शराब की अवैध बिक्री या किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाए। इसके अलावा, प्रशासन ने शराब के अवैध बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
शुष्क दिवस की घोषणा के बाद से नागरिकों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे समाजिक दायित्वों के दृष्टिकोण से सही मानते हैं, जबकि अन्य इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय सार्वजनिक शांति और सद्भाव को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
अधिकारियों ने शुष्क दिवस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की भी बात कही है। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है और यह भी कहा कि शुष्क दिवस के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे।
रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी 2025 को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), समस्त देशी कम्पोजिट मदिरा (सी.एस.-2घघ कंपोजिट) एवं समस्त विदेशी/प्रीमियम मदिरा(एफ.एल.1 घघ), समस्त विदेशी कम्पोजिट मदिरा (एफ.एल.-1 घघ कम्पोजिट) दुकानों,
देशी मदिरा भंडारण भंडागार, समस्त होटल बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-3), शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.3 क) एवं समस्त देशी/देशी कम्पोजिट अहाता, समस्त विदेशी/विदेशी कम्पोजिट अहाता को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित करते हुए आदेश जारी किया है। उक्त शुष्क दिवस को मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।